PM Vishwakarma Yojana Unorganised Workers Eligibility: क्षेत्र के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए बनाई गई है जो हाथों और उपकरणों से काम करते हैं. पात्र बनने के लिए आवेदक असंगठित क्षेत्र में आत्म-निर्भर रूप से काम कर रहा हो, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, और योजना के अंतर्गत निर्धारित 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में लगा हो.
Introduction to PM Vishwakarma Yojana
PM विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय सरकारी योजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू किया था. इस योजना का उद्देश्य उन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देना है जो अपने हाथों और उपकरणों से काम करते हैं और असंगठित (unorganised) क्षेत्र में आत्म-निर्भर हैं.
इस योजना का कुल व्यय ₹13,000 करोड़ है, जो 5 वर्षों (FY 2023-24 से FY 2027-28) के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे 30 लाख कारीगरों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय का नोडल विभाग है.
Key Objectives of the Scheme
- कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में पहचान प्रदान करना
- कौशल सुधार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराना
- आधुनिक उपकरणों हेतु सहायता देना
- Collateral-free (बिना गारंटी) ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना
- डिजिटल लेनदेन (Digital transactions) के लिए प्रोत्साहन देना
- ब्रांड प्रमोशन और मार्केट लिंकेज हेतु प्लेटफॉर्म प्रदान करना
Eligibility Criteria for Unorganised Workers
PM विश्वकर्मा योजना में असंगठित (unorganised) वर्कर्स के रूप में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
1. Occupational Eligibility
- आवेदक को योजना के अंतर्गत निर्धारित 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में लगा होना चाहिए.
- आवेदक असंगठित (unorganised) क्षेत्र में आत्म-निर्भर (self-employment) आधार पर काम कर रहा हो.
- आवेदक हाथों और उपकरणों से काम करने वाला कारीगर हो.
2. Age Criteria
- न्यूनतम आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
- अधिकतम आयु: कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है.
3. Other Important Eligibility Conditions
| पात्रता शर्त | विवरण |
| भारतीय नागरिक | आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है. |
| व्यवसाय स्थिति | असंगठित क्षेत्र में आत्म-निर्भर रूप से काम कर रहा हो. |
| पारिवारिक सीमा | प्रति परिवार केवल एक सदस्य (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) को ही लाभ मिल सकता है. |
| सरकारी नौकरी | सरकारी कर्मचारी (केंद्रीय/राज्य) और उनके परिवार के सदस्यों को पात्रता नहीं है. |
| अन्य योजनाओं से ऋण | पिछले 5 वर्षों में PMEGP, MUDRA, PM SVANidhi जैसी समान योजनाओं से ऋण नहीं लिया हो (पूर्ण चुकता होने की स्थिति में छूट दी जा सकती है). |
महत्वपूर्ण नोट: यदि आपने MUDRA या SVANidhi योजना का लोन लिया है और उसे पूर्ण रूप से चुका दिया है, तो आप PM विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र हैं.
18 Trades Covered Under PM Vishwakarma Yojana

योजना के तहत निम्नलिखित 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं. कारीगरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने व्यवसाय की श्रेणी की जांच अवश्य करें:
| क्रमांक | व्यवसाय (Trade) | क्रमांक | व्यवसाय (Trade) |
| 1 | कारपेंटर (सुथार/बढ़ई) | 10 | मोची/चर्मकार (Footwear Artisan) |
| 2 | नाव निर्माता (नाव निर्माण) | 11 | राजमिस्त्री (Raj Mistri) |
| 3 | अस्त्रकार (Armourer) | 12 | टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर |
| 4 | लोहार (Blacksmith) | 13 | गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक) |
| 5 | हथौड़ा और टूलकिट निर्माता | 14 | नाई (Naai) |
| 6 | ताला बनाने वाला (Locksmith) | 15 | मालाकार (Malakaar) |
| 7 | सुनार (Sunar) | 16 | धोबी (Dhobi) |
| 8 | कुम्हार (Kumhaar) | 17 | दर्जी (Darzi) |
| 9 | मूर्तिकार/पत्थर तराशने वाला | 18 | मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला |
Note: राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee) MSME मंत्रालय के अनुमोदन से इस सूची में संशोधन या बदलाव कर सकती है.
Who Cannot Apply
निम्नलिखित व्यक्ति PM विश्वकर्मा योजना के पात्र नहीं हैं:
- 18 वर्ष से कम आयु के लोग
- सरकारी नौकरी करने वाले और उनके परिवार के सदस्य
- असंगठित क्षेत्र में आत्म-निर्भर रूप से काम नहीं करने वाले
- निर्धारित 18 व्यवसायों में से किसी में लगे नहीं हैं
- पिछले 5 वर्षों में समान योजनाओं से लोन लिया है और चुकता नहीं है
- जिस परिवार में किसी एक सदस्य ने ऑलरेडी (already) योजना का लाभ उठा लिया है
Key Benefits of the Scheme
पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले असंगठित कारीगरों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
1. Skill Training
- 5-7 दिन का बुनियादी (basic) प्रशिक्षण (40 घंटे)
- 15 दिन का उन्नत (advanced) प्रशिक्षण (120 घंटे)
- ₹500/प्रति दिन का स्टाइपेंड (भत्ता)
2. Toolkit Assistance
- ₹15,000 तक का टूलकिट ग्रांट (e-voucher के रूप में)
3. Credit Support
| लोन चरण | लोन राशि | पुनर्भुगतान अवधि (Repayment Period) |
| प्रथम चरण | ₹1,00,000 तक | 18 महीने |
| द्वितीय चरण | ₹2,00,000 तक | 30 महीने |
| कुल ऋण | ₹3,00,000 तक | – |
| ब्याज दर | केवल 5% (बिना गारंटी/collateral-free) | – |
लोन दो चरणों में दिया जाता है – पहले चरण में ₹1,00,000 (बुनियादी प्रशिक्षण के बाद) और दूसरे चरण में ₹2,00,000 (उन्नत प्रशिक्षण और डिजिटल लेनदेन अपनाने के बाद).
4. Other Benefits
- PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड
- डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन (₹1 प्रति ट्रांजैक्शन, अधिकतम 100 ट्रांजैक्शन/महीना)
- मार्केटिंग सहायता (ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग, GeM)
Application Process
Online Application
- PM विश्वकर्मा के आधिकारिक पोर्टल (pmvishwakarma.gov.in) पर जाएं.
- मोबाइल और आधार वेरिफिकेशन (Verification) करें.
- रजिस्ट्रेशन करें और आवश्यक विवरण भरें.
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.
- आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (Aadhaar-based biometric authentication) के लिए अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं.
- अपना आवेदन फाइनल सबमिट करें.
Offline Application – Through CSC
- अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं.
- CSC ऑपरेटर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे.
Verification Process – Three Stages
- प्रथम चरण: ग्राम Panchayat/ULB स्तर पर वेरिफिकेशन.
- द्वितीय चरण: जिला कार्यान्वयन समिति (District Implementation Committee) द्वारा जांच.
- तृतीय चरण: स्क्रीनिंग कमेटी (Screening Committee) द्वारा अंतिम मंजूरी.
Required Documents for Application
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
| दस्तावेज़ | विवरण |
| आधार कार्ड | आवेदक का वैध आधार होना अनिवार्य है. |
| मोबाइल नंबर | आवेदक का सक्रिय मोबाइल नंबर (OTP वेरिफिकेशन के लिए). |
| बैंक खाता विवरण | बैंक पासबुक या अकाउंट का पूरा विवरण. |
| राशन कार्ड | रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक (न होने पर परिवार के सभी सदस्यों के आधार देने होंगे). |
महत्वपूर्ण नोट: यदि आवेदक के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो CSC के माध्यम से पहले बैंक अकाउंट खुलवाना होगा.
Scheme Status
- कुल पंजीकरण: 1 दिसंबर 2025 तक 30 लाख लाभार्थी पंजीकृत (Registered) हो चुके हैं.
- प्रशिक्षित लाभार्थी: 22.67 लाख से अधिक लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण (Basic training) पूरी की है.
- लोन मंजूरी: 06.02.2025 तक ₹2,634 करोड़ से अधिक की लोन राशि 3.08 लाख लाभार्थियों को स्वीकृत की जा चुकी है.
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. असंगठित क्षेत्र में कौन आवेदन कर सकता है?
यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के उन कारीगरों के लिए है जो हाथों और उपकरणों से काम करते हैं और आत्म-निर्भर रूप से अपना व्यवसाय चलाते हैं.
2. क्या सरकारी नौकरी करने वाले इस योजना के पात्र हैं?
नहीं, सरकारी नौकरी करने वाले और उनके परिवार के सदस्य (पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे) इस योजना के पात्र नहीं हैं.
3. क्या मैं MUDRA लोन लेकर भी आवेदन कर सकता हूँ?
यदि आपने MUDRA लोन लिया है और उसे पूर्ण रूप से चुका दिया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं. किंतु पिछले 5 वर्षों में किसी भी समान क्रेडिट-युक्त योजना से लोन लिया है और पूर्ण चुकता नहीं है, तो पात्रता नहीं है.
4. क्या एक परिवार के एक से अधिक सदस्य आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, प्रति परिवार केवल एक सदस्य (पति, पत्नी, और अविवाहित बच्चों में से किसी एक) को ही लाभ मिल सकता है.
5. योजना के तहत कौन-कौन से व्यवसाय शामिल हैं?
योजना के तहत कुल 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं, जिनमें कारपेंटर, दर्जी, सुनार, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, नाई, धोबी आदि शामिल हैं.
6. क्या गाँव और शहर दोनों के असंगठित कारीगर आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, योजना गाँव और शहर दोनों के कारीगरों के लिए खुली है.
7. योजना के तहत कितना लोन मिलता है?
कुल ₹3,00,000 तक का लोन दो चरणों में दिया जाता है – पहले चरण में ₹1,00,000 और दूसरे चरण में ₹2,00,000.
8. लोन पर ब्याज दर क्या है?
लोन पर 5% की ब्याज दर निर्धारित की गई है, जिसमें सरकार 8% तक की ब्याज सबवेंशन (Subvention) प्रदान करती है.
9. टूलकिट ग्रांट कितना है?
₹15,000 तक का टूलकिट ग्रांट (उपकरण सहायता) e-voucher के रूप में दी जाती है.
10. क्या CSC में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य है?
हाँ, सभी आवेदकों को CSC पर जाकर आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (फिंगरप्रिंट और आई स्कैन) कराना अनिवार्य है.
Important Tips for Application
- अपना व्यवसाय जांचें: सबसे पहले जांचें कि आपका व्यवसाय योजना की 18 व्यवसायों की सूची में शामिल है.
- दस्तावेज़ों की तैयारी: आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ (आधार, बैंक विवरण, राशन कार्ड) तैयार रखें.
- लोन चुकता: यदि पहले कोई लोन लिया है, तो उसकी चुकता प्रमाणित कर लें.
- CSC सहायता: यदि ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो, तो निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की सहायता लें.
Official Resources
- आधिकारिक पोर्टल: pmvishwakarma.gov.in
- हेल्पलाइन नंबर: 18002677777
- नोडल मंत्रालय: MSME मंत्रालय
- सहायता केंद्र: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
Conclusion
PM विश्वकर्मा योजना विशेष रूप से असंगठित (unorganised) क्षेत्र के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए बनाई गई है जो हाथों और उपकरणों से काम करते हैं. पात्र बनने के लिए आवेदक को 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए, निर्धारित 18 व्यवसायों में से किसी एक में लगा होना चाहिए, और असंगठित क्षेत्र में आत्म-निर्भर रूप से काम कर रहा होना चाहिए.
₹3,00,000 तक का लोन, ₹15,000 का टूलकिट ग्रांट, प्रशिक्षण के साथ ₹500/प्रति दिन की स्टाइपेंड – यह योजना कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्म-निर्भर बनाने में सहायक है.
सभी पात्र असंगठित कारीगरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने व्यवसाय की जांच करें, दस्तावेज़ तैयार रखें, और निकटतम CSC जाकर जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि इस योजना का लाभ उठा सकें.
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