PM Vishwakarma Yojana Family Eligibility Rule: विश्वकर्मा योजना के तहत ‘परिवार’ की परिभाषा पति, पत्नी, और अविवाहित बच्चों तक सीमित है. योजना के लाभ प्रति परिवार केवल एक सदस्य को ही प्रदान किए जाते हैं. इसका अर्थ है कि यदि परिवार के किसी एक सदस्य ने पहले ही आवेदन कर लिया है, तो परिवार का अन्य सदस्य (पति, पत्नी, या अविवाहित बच्चे) इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.
Introduction to PM Vishwakarma Yojana
PM विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय सरकारी योजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू किया था. इस योजना का उद्देश्य उन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देना है जो अपने हाथों और उपकरणों से काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र में आत्म-निर्भर हैं.
इस योजना का कुल व्यय ₹13,000 करोड़ है, जो 5 वर्षों (FY 2023-24 से FY 2027-28) के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे 30 lakh कारीगरों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है.
Family Eligibility Rule
PM विश्वकर्मा योजना में परिवार से जुड़ी निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं:
1. Definition of ‘Family’
योजना के तहत ‘परिवार’ की परिभाषा निम्नलिखित है:
- पति
- पत्नी
- अविवाहित बच्चे
नोट: इस परिवार में से केवल एक सदस्य ही योजना का लाभ उठा सकता है.
2. One Member Per Family
- योजना के लाभ प्रति परिवार केवल एक सदस्य तक सीमित हैं.
- यदि परिवार के किसी एक सदस्य ने योजना का लाभ उठा लिया है, तो परिवार का अन्य सदस्य (पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे) आवेदन नहीं कर सकते.
- एक से अधिक सदस्यों के आवेदन की स्थिति में, केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा.
| परिवार के सदस्यों की श्रेणी | पात्रता |
| पति | पात्र (यदि किसी अन्य सदस्य ने आवेदन नहीं किया हो) |
| पत्नी | पात्र (यदि किसी अन्य सदस्य ने आवेदन नहीं किया हो) |
| अविवाहित बच्चे | पात्र (यदि किसी अन्य सदस्य ने आवेदन नहीं किया हो) |
| एक से अधिक सदस्य | पात्र नहीं (केवल एक सदस्य को ही लाभ मिल सकता है) |
Other Eligibility Conditions

परिवार से जुड़ी शर्तों के अलावा, योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को भी पूरा करना होगा:
1. Age Criteria
- न्यूनतम आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
- अधिकतम आयु: कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है.
2. Occupational Eligibility
- आवेदक को योजना के अंतर्गत निर्धारित 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में लगा होना चाहिए.
- आवेदक असंगठित क्षेत्र में आत्म-निर्भर रूप से काम कर रहा हो.
3. Other Important Conditions
| पात्रता शर्त | विवरण |
| भारतीय नागरिक | आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है. |
| सरकारी नौकरी | सरकारी कर्मचारी (केंद्रीय/राज्य) और उनके परिवार के सदस्यों को पात्रता नहीं है. |
| अन्य योजनाओं से ऋण | पिछले 5 वर्षों में PMEGP, MUDRA, PM SVANidhi जैसी समान योजनाओं से ऋण नहीं लिया हो (पूर्ण चुकता होने की स्थिति में छूट दी जा सकती है). |
18 Trades Covered Under PM Vishwakarma Yojana
योजना के तहत निम्नलिखित 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं:
| क्रमांक | व्यवसाय (Trade) | क्रमांक | व्यवसाय (Trade) |
| 1 | कारपेंटर (बढ़ई/सुथार) | 10 | मोची/चर्मकार (Footwear Artisan) |
| 2 | नाव निर्माता (नाव निर्माण) | 11 | राजमिस्त्री (Raj Mistri) |
| 3 | अस्त्रकार (Armourer) | 12 | टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर |
| 4 | लोहार (Blacksmith) | 13 | गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक) |
| 5 | हथौड़ा और टूलकिट निर्माता | 14 | नाई (Naai) |
| 6 | ताला बनाने वाला (Locksmith) | 15 | मालाकार (Malakaar) |
| 7 | सुनार (Goldsmith) | 16 | धोबी (Dhobi) |
| 8 | कुम्हार (Potter) | 17 | दर्जी (Darzi) |
| 9 | मूर्तिकार/पत्थर तराशने वाला | 18 | मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला |
Note: राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee) MSME मंत्रालय के अनुमोदन से इस सूची में संशोधन या बदलाव कर सकती है.
Family Eligibility – Special Cases
- यदि पति ने आवेदन कर दिया है: पत्नी और अविवाहित बच्चे अब आवेदन नहीं कर सकते.
- यदि पत्नी ने आवेदन कर दिया है: पति और अविवाहित बच्चे अब आवेदन नहीं कर सकते.
- यदि अविवाहित बच्चे में से किसी एक ने आवेदन कर दिया है: पति, पत्नी, और अन्य अविवाहित बच्चे आवेदन नहीं कर सकते.
- यदि परिवार में किसी ने भी आवेदन नहीं किया है: परिवार का कोई भी एक सदस्य (पति, पत्नी, या कोई अविवाहित बच्चा) आवेदन कर सकता है.
Who Cannot Apply
निम्नलिखित व्यक्ति PM विश्वकर्मा योजना के पात्र नहीं हैं:
- 18 वर्ष से कम आयु के लोग
- सरकारी नौकरी करने वाले और उनके परिवार के सदस्य
- असंगठित क्षेत्र में आत्म-निर्भर रूप से काम नहीं करने वाले
- निर्धारित 18 व्यवसायों में से किसी में लगे नहीं हैं
- पिछले 5 वर्षों में समान योजनाओं से लोन लिया है और चुकता नहीं है
- जिस परिवार में किसी एक सदस्य ने ऑलरेडी (already) योजना का लाभ उठा लिया है
Key Benefits of the Scheme
पात्र कारीगरों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
1. Skill Training
- 5-7 दिन का बुनियादी (basic) प्रशिक्षण
- 15 दिन का उन्नत (advanced) प्रशिक्षण
- ₹500/प्रति दिन का स्टाइपेंड (भत्ता)
2. Toolkit Assistance
- ₹15,000 तक का टूलकिट ग्रांट (e-voucher के रूप में)
3. Credit Support
| लोन चरण | लोन राशि | पुनर्भुगतान अवधि (Repayment Period) |
| प्रथम चरण | ₹1,00,000 तक | 18 महीने |
| द्वितीय चरण | ₹2,00,000 तक | 30 महीने |
| कुल ऋण | ₹3,00,000 तक | – |
| ब्याज दर | केवल 5% (बिना गारंटी) | – |
4. Other Benefits
- PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड
- डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन (₹1 प्रति ट्रांजैक्शन, अधिकतम 100/महीना)
- मार्केटिंग सहायता (ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स ऑनboarding)
Required Documents for Application
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
| दस्तावेज़ | विवरण |
| आधार कार्ड | आवेदक का वैध आधार होना अनिवार्य है. |
| मोबाइल नंबर | आवेदक का सक्रिय मोबाइल नंबर. |
| बैंक खाता विवरण | bank पासबुक या अकाउंट विवरण. |
| राशन कार्ड | रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक. |
| व्यवसाय प्रमाण पत्र | व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण. |
Application Process
Online Application
- PM विश्वकर्मा के आधिकारिक पोर्टल (pmvishwakarma.gov.in) पर जाएं.
- रजिस्ट्रेशन करें और आवश्यक विवरण भरें.
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.
- आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (Aadhaar-based biometric authentication) के लिए अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं.
- अपना आवेदन सबमिट करें.
Offline Application – Through CSC
- अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं.
Verification Process
एन्रोलमेंट के बाद तीन चरणों में वेरिफिकेशन होती है:
- प्रथम चरण: ग्राम Panchayat/ULB स्तर पर वेरिफिकेशन.
- द्वितीय चरण: जिला कार्यान्वयन समिति (District Implementation Committee) द्वारा जांच.
- तृतीय चरण: स्क्रीनिंग कमेटी (Screening Committee) द्वारा अंतिम मंजूरी.
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. PM विश्वकर्मा योजना में ‘परिवार’ से क्या तात्पर्य है?
योजना के तहत ‘परिवार’ की परिभाषा पति, पत्नी, और अविवाहित बच्चों तक सीमित है. इस परिवार में से केवल एक सदस्य ही योजना का लाभ उठा सकता है.
2. क्या परिवार के दो सदस्य एक साथ आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, योजना के तहत लाभ प्रति परिवार केवल एक सदस्य तक सीमित हैं. यदि परिवार के किसी एक सदस्य ने आवेदन कर दिया है, तो अन्य सदस्य आवेदन नहीं कर सकते.
3. क्या विवाहित बच्चे परिवार की परिभाषा में शामिल हैं?
नहीं, परिवार की परिभाषा में केवल पति, पत्नी, और अविवाहित बच्चे शामिल हैं. विवाहित बच्चे अलग परिवार माने जाएंगे.
4. क्या सरकारी नौकरी करने वाले इस योजना के पात्र हैं?
नहीं, सरकारी नौकरी करने वाले और उनके परिवार के सदस्य (पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे) इस योजना के पात्र नहीं हैं.
5. क्या मैं MUDRA लोन लेकर भी आवेदन कर सकता हूँ?
यदि आपने MUDRA लोन लिया है और उसे पूर्ण रूप से चुका दिया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं. किंतु पिछले 5 वर्षों में किसी भी समान क्रेडिट-युक्त योजना से लोन लिया है और पूर्ण चुकता नहीं है, तो पात्रता नहीं है.
6. योजना के तहत कौन-कौन से व्यवसाय शामिल हैं?
योजना के तहत कुल 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं, जिनमें कारपेंटर, दर्जी, सुनार, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, नाई, धोबी आदि शामिल हैं.
7. क्या गाँव और शहर दोनों के कारीगर आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, योजना गाँव और शहर दोनों के कारीगरों के लिए खुली है.
8. योजना के तहत कितना लोन मिलता है?
कुल ₹3,00,000 तक का लोन दो चरणों में दिया जाता है – पहले चरण में ₹1,00,000 और दूसरे चरण में ₹2,00,000.
9. लोन पर ब्याज दर क्या है?
लोन पर 5% की ब्याज दर निर्धारित की गई है.
10. टूलकिट ग्रांट कितना है?
₹15,000 तक का टूलकिट ग्रांट (उपकरण सहायता) e-voucher के रूप में दी जाती है.
Important Tips for Application
- परिवार से संपर्क: आवेदन करने से पहले परिवार में जांच करें कि किसी और ने पहले आवेदन तो नहीं किया है.
- अपना व्यवसाय जांचें: सबसे पहले जांचें कि आपका व्यवसाय योजना की 18 व्यवसायों की सूची में शामिल है.
- दस्तावेज़ों की तैयारी: आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें.
- लोन चुकता: यदि पहले कोई लोन लिया है, तो उसकी चुकता प्रमाणित कर लें.
- CSC सहायता: यदि ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो, तो निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की सहायता लें.
Official Resources
- आधिकारिक पोर्टल: pmvishwakarma.gov.in
- हेल्पलाइन नंबर: 18002677777
- नोडल मंत्रालय: MSME मंत्रालय
- सहायता केंद्र: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
Conclusion
PM विश्वकर्मा योजना में परिवार से जुड़ी पात्रता शर्त अत्यंत महत्वपूर्ण है. योजना के तहत ‘परिवार’ की परिभाषा पति, पत्नी, और अविवाहित बच्चों तक सीमित है, और लाभ प्रति परिवार केवल एक सदस्य को ही दिए जाते हैं. इसका अर्थ है कि यदि परिवार के किसी एक सदस्य ने पहले ही योजना का लाभ उठा लिया है, तो परिवार के अन्य सदस्यों (पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे) को पात्रता नहीं है.
₹3,00,000 तक का लोन, ₹15,000 का टूलकिट ग्रांट, प्रशिक्षण के साथ ₹500/प्रति दिन की स्टाइपेंड – यह योजना कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक है.
सभी पात्र कारीगरों को सलाह दी जाती है कि वे परिवार की जांच करें, अपने व्यवसाय की जांच करें, दस्तावेज़ तैयार रखें, और निकटतम CSC जाकर जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि इस योजना का लाभ उठा सकें.
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