पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत PM Vishwakarma Yojana Locksmith एक महत्वपूर्ण श्रेणी है, जो पारंपरिक ताला और चाबी निर्माताओं को संगठित और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यदि आप ताला बनाने, मरम्मत करने या चाबी डुप्लिकेट करने का पारंपरिक कार्य करते हैं, तो PM Vishwakarma Yojana Locksmith के माध्यम से आपको कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक टूलकिट और बिना गारंटी के ऋण का लाभ मिल सकता है। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पारिवारिक कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
Overview
पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 18 पारंपरिक व्यापारों को मान्यता दी गई है, जिनमें लोहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार के साथ-साथ लॉकस्मिथ (ताला/चाबी निर्माता) भी शामिल है। योजना का कार्यकाल 2027-28 तक है, और इसे 2028 की शुरुआत तक खुला रखा गया है।
लॉकस्मिथ व्यापार को योजना में छठे क्रमांक पर सूचीबद्ध किया गया है। इसका लाभ उन कारीगरों को मिलता है जो पारंपरिक तरीके से ताला बनाने, उसकी मरम्मत करने, चाबी डुप्लिकेट करने और आधुनिक तालों से जुड़े कार्यों में लगे हुए हैं। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर काम करने वाले पारिवारिक कारीगरों पर केंद्रित है।

Who Is a Locksmith Under the Scheme
इस योजना के अंतर्गत लॉकस्मिथ वे पारंपरिक कारीगर हैं जो हाथ और औजारों की सहायता से ताला और चाबी से संबंधित कार्य करते हैं। इनका कार्य क्षेत्र ताला निर्माण, ताला मरम्मत, चाबी डुप्लीकेशन और आधुनिक तालों (जैसे स्मार्ट लॉक) की मरम्मत और स्थापना तक फैला हुआ है। योजना की पात्रता के लिए, आवेदक को इस व्यापार में स्वरोजगार के आधार पर लगे होना चाहिए, न कि किसी संगठित क्षेत्र में नौकरी करते हुए।
मान्यता मिलने के बाद, लाभार्थी को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान किया जाता है, जो योजना के अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए आधार बनता है।
PM Vishwakarma Yojana Locksmith — Benefits, Toolkit and Loan for Locksmiths
लॉकस्मिथ के लिए इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों को निम्नलिखित तालिका में समझा जा सकता है:
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| मान्यता | पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड |
| बुनियादी प्रशिक्षण | 5–7 दिन (40 घंटे), ₹500 प्रति दिन वजीफा |
| उन्नत प्रशिक्षण | 15 दिन (120 घंटे), बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, ₹500 प्रति दिन वजीफा |
| टूलकिट प्रोत्साहन | ₹15,000 का ई-वाउचर (नकद नहीं), बुनियादी प्रशिक्षण के बाद |
| ट्रैंच 1 ऋण | ₹1,00,000, 18 महीने की अवधि, 5% ब्याज |
| ट्रैंच 2 ऋण | ₹2,00,000, 30 महीने की अवधि, ट्रैंच 1 चुकाने के बाद |
| डिजिटल प्रोत्साहन | ₹1 प्रति डिजिटल लेनदेन, अधिकतम 100 लेनदेन/माह |
टूलकिट प्रोत्साहन के संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ₹15,000 की राशि नकद के रूप में नहीं दी जाती, बल्कि ई-वाउचर के रूप में प्रदान की जाती है। इस वाउचर का उपयोग आधुनिक औजारों जैसे की-कटिंग मशीन, पिनिंग किट, मरम्मत के औजार और स्मार्ट-लॉक टूल्स खरीदने के लिए किया जा सकता है। यह प्रोत्साहन बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दिया जाता है।
ऋण के संबंध में, यह बिना गारंटी (कोलैटरल-फ्री) ऋण है जिसकी स्वीकृति और वितरण ऋणदाता बैंक द्वारा तय किया जाता है। लाभार्थी को 5% की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है। पहली किस्त के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है, और दूसरी किस्त पहली किस्त चुकाने के बाद ही उपलब्ध होती है।
Modern Tools for Locksmiths
पारंपरिक ताला निर्माण और मरम्मत के कार्य में आधुनिक औजारों का उपयोग दक्षता और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है। योजना के तहत दिए जाने वाले टूलकिट प्रोत्साहन का उद्देश्य लॉकस्मिथ को आधुनिक उपकरणों से लैस करना है। इनमें की-कटिंग मशीन, विभिन्न प्रकार के पिनिंग किट, ताला खोलने और मरम्मत के उन्नत औजार, तथा स्मार्ट-लॉक और डिजिटल लॉक से संबंधित टूल्स शामिल हो सकते हैं।
प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को आधुनिक औजारों के उपयोग, डिजिटल लेनदेन और उद्यमशीलता से जुड़े पहलुओं से भी परिचित कराया जाता है। इससे पारंपरिक कारीगर अपने कार्य को आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सकते हैं।
Eligibility Criteria
लॉकस्मिथ के रूप में पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- आवेदक की आयु पंजीकरण की तिथि पर 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक लॉकस्मिथ के व्यापार में स्वरोजगार के आधार पर लगा होना चाहिए।
- एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार का अर्थ पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों से है।
- आवेदक या उसका परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा जैसी समान ऋण-आधारित सरकारी योजनाओं का लाभ न लिया हो।
Documents Required
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
| दस्तावेज | आवश्यकता |
|---|---|
| आधार कार्ड | अनिवार्य, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए |
| मोबाइल नंबर | आधार से लिंक और क्रियाशील होना चाहिए (ओटीपी सत्यापन के लिए) |
| बैंक खाता विवरण | डीबीटी-लिंक्ड खाता होना चाहिए |
| राशन कार्ड | परिवार के विवरण के सत्यापन के लिए |
आधार-लिंक्ड बैंक खाता होना आवश्यक है ताकि वजीफा और अन्य लाभ सीधे खाते में transferred हो सकें। राशन कार्ड परिवार के सदस्यों की पहचान और एक-परिवार-एक-लाभ की शर्त के सत्यापन में सहायक होता है।
How to Apply via CSC
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन केवल कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से किया जा सकता है, जहाँ आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है। घर से स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
आवेदन प्रक्रिया:
- निकटतम CSC पर जाएँ: अपने सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएँ।
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: CSC ऑपरेटर आपके आधार-आधारित फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के माध्यम से पहचान सत्यापित करेगा।
- फॉर्म भरना: व्यक्तिगत विवरण, परिवार का विवरण, बैंक खाता और व्यापार (लॉकस्मिथ) से संबंधित जानकारी भरें।
- दस्तावेज अपलोड: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड किया जाएगा।
- आवेदन जमा: सफल सबमिशन के बाद आपको आवेदन की पुष्टि प्राप्त होगी।
CSC पर पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता।
What Happens After Approval
आवेदन जमा करने के बाद, यह तीन-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया से गुजरता है:
- ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्तर पर सत्यापन: यह जाँच कि आवेदक वास्तव में संबंधित व्यापार करता है।
- जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा जाँच और सिफारिश।
- राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन।
अनुमोदन के बाद, लाभ क्रमिक रूप से उपलब्ध होते हैं: पहले पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड, फिर बुनियादी प्रशिक्षण और उसके बाद टूलकिट ई-वाउचर। ऋण के लिए बैंक की स्वीकृति आवश्यक है, और यह योजना स्वतः ऋण की गारंटी नहीं देती।
Common Mistakes
- यह मान लेना कि आवेदन से स्वतः ऋण मिल जाएगा: ऋण की स्वीकृति बैंक का अधिकार क्षेत्र है, योजना केवल पात्रता प्रदान करती है।
- गलत व्यापार का चयन: सुनिश्चित करें कि आवेदन में लॉकस्मिथ व्यापार का ही चयन किया गया है।
- अपूर्ण दस्तावेज: आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर या बैंक खाता न होने पर आवेदन रुक सकता है।
- परिवार के एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन: यह शर्त का उल्लंघन है और आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
- CSC के बजाय अन्य माध्यमों से आवेदन का प्रयास: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के कारण CSC ही एकमात्र विकल्प है।
FAQs
क्या लॉकस्मिथ व्यापार पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल है?
हाँ, लॉकस्मिथ (ताला/चाबी निर्माता) योजना के 18 मान्यता प्राप्त व्यापारों में छठे क्रमांक पर शामिल है।
क्या टूलकिट प्रोत्साहन नकद में मिलता है?
नहीं, ₹15,000 का टूलकिट प्रोत्साहन ई-वाउचर के रूप में दिया जाता है, जिसका उपयोग औजार खरीदने के लिए किया जा सकता है।
बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान कितना वजीफा मिलता है?
बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण के दौरान ₹500 प्रति दिन वजीफा दिया जाता है।
क्या योजना के तहत ऋण की गारंटी है?
नहीं, ऋण की स्वीकृति और वितरण ऋणदाता बैंक द्वारा तय किया जाता है। योजना केवल बिना गारंटी ऋण के लिए पात्रता प्रदान करती है।
क्या एक परिवार के दो सदस्य आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिल सकता है।
क्या सरकारी कर्मचारी या उसका परिवार आवेदन कर सकता है?
नहीं, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य पात्र नहीं हैं।
क्या आवेदन के लिए CSC जाना अनिवार्य है?
हाँ, आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के कारण आवेदन केवल CSC के माध्यम से ही किया जा सकता है।
क्या पहले लिए गए मुद्रा ऋण से योजना के लिए पात्रता प्रभावित होती है?
यदि पिछले 5 वर्षों में मुद्रा, पीएमईजीपी या पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं का ऋण लिया गया है, तो आवेदक इस योजना के लिए पात्र नहीं हो सकता।
पहली और दूसरी ऋण किस्त की अवधि कितनी है?
पहली किस्त ₹1,00,000 की 18 महीनों के लिए और दूसरी किस्त ₹2,00,000 की 30 महीनों के लिए होती है।
क्या योजना 2026 में भी खुली है?
हाँ, योजना 31 मार्च 2028 तक खुली है, इसलिए 2026 में आवेदन किया जा सकता है।
Official Resources
- आधिकारिक वेबसाइट: https://pmvishwakarma.gov.in
- Guidelines — https://pmvishwakarma.gov.in/Home/Guidelines
- हेल्पलाइन: 1800-267-7777 और 17923
- ईमेल: pm-vishwakarma@dcmsme.gov.in
Conclusion
पीएम विश्वकर्मा योजना लॉकस्मिथ के रूप में काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों के लिए एक व्यापक सहायता प्रणाली प्रदान करती है। मान्यता, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक टूलकिट और रियायती ऋण के माध्यम से यह योजना ताला निर्माताओं को अपने व्यापार को आधुनिक और लाभदायक बनाने में सहायता करती है। आवेदन केवल CSC के माध्यम से किया जा सकता है, और स्वीकृति ग्राम पंचायत/ULB सत्यापन तथा बैंक के निर्णय पर निर्भर करती है। इच्छुक लॉकस्मिथ आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।