PM Vishwakarma Yojana Hammer and Tool Kit Maker एक ऐसा केंद्रीय योजना का लाभ है जो पारंपरिक औजार निर्माताओं को औपचारिक पहचान, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक टूलकिट और रियायती ऋण से जोड़ता है। यदि आप लोहे को गर्म करके, मोड़कर और हथौड़े से आकार देकर हथौड़े व औजार बनाते हैं, तो PM Vishwakarma Yojana Hammer and Tool Kit Maker श्रेणी के तहत आप ₹15,000 का टूलकिट ई-वाउचर, ₹500/दिन का प्रशिक्षण भत्ता और 5% ब्याज पर ₹3 लाख तक का बिना गारंटी ऋण पा सकते हैं। आवेदन निःशुल्क है और निकटतम CSC पर आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन से किया जाता है.
Overview
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) करता है। यह योजना असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। योजना के तहत कुल 18 पारंपरिक व्यवसायों को मान्यता दी गई है, जिनमें हैमर एंड टूल किट मेकर भी शामिल है।
इस योजना का उद्देश्य कारीगरों को केवल वित्तीय सहायता देना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचान, कौशल, उपकरण, पूंजी और बाजार से जोड़कर एक स्थायी सूक्ष्म-उद्यम के रूप में विकसित करना है। योजना के लिए प्रारंभिक रूप से ₹13,000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

Who Is a Hammer and Tool Kit Maker Under the Scheme
योजना की आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, हैमर एंड टूल किट मेकर वह स्व-नियोजित कारीगर है जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है और लोहे जैसी धातुओं को गर्म करके, मोड़कर और हथौड़े से आकार देकर हथौड़े तथा विभिन्न औजारों का निर्माण करता है। यह पारंपरिक रूप से पीढ़ियों से चला आ रहा कौशल है जिसमें हाथ की कारीगरी और औजारों का सीधा उपयोग होता है।
इस श्रेणी में वे कारीगर आते हैं जो लोहार (ब्लैकस्मिथ) से अलग हैं, क्योंकि इनका मुख्य कार्य विशिष्ट रूप से हथौड़े और औजार किट बनाना है, न कि सामान्य धातु निर्माण। योजना के तहत इन्हें औपचारिक पहचान मिलती है जिससे वे बैंकिंग प्रणाली और MSME पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ सकते हैं।
PM Vishwakarma Yojana Hammer and Tool Kit Maker — Benefits, Toolkit and Loan for Tool Makers
इस श्रेणी के कारीगरों को योजना के तहत कई स्तरीय लाभ मिलते हैं जो उनकी कार्यशाला को आधुनिक बनाने और आय बढ़ाने में सहायक हैं। सबसे पहले, पंजीकरण और सत्यापन के बाद कारीगर को PM Vishwakarma प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मिलता है, जो उसकी औपचारिक व्यावसायिक पहचान है।
कौशल प्रशिक्षण के तहत 5 से 7 दिन (लगभग 40 घंटे) का बेसिक प्रशिक्षण अनिवार्य है, जिसके दौरान ₹500 प्रतिदिन का भत्ता मिलता है। इसके बाद 15 दिन (120 घंटे) का उन्नत प्रशिक्षण वैकल्पिक रूप से उपलब्ध है। टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में ₹15,000 का ई-वाउचर बेसिक प्रशिक्षण शुरू होने पर दिया जाता है, जिसका उपयोग केवल अधिकृत विक्रेताओं से औजार खरीदने के लिए किया जा सकता है।
ऋण सहायता दो किस्तों में बिना गारंटी उपलब्ध है: पहली किस्त ₹1,00,000 (18 महीने की अवधि) और दूसरी किस्त ₹2,00,000 (30 महीने की अवधि), जिस पर कारीगर को केवल 5% ब्याज देना होता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति लेनदेन ₹1 (अधिकतम 100 लेनदेन/माह) और विपणन
सहायता के तहत GeM पोर्टल पर पंजीकरण, व्यापार मेलों और ब्रांडिंग में सहायता मिलती है।
Benefits at a Glance
- प्रमाण पत्र और पहचान पत्र: PM Vishwakarma प्रमाण पत्र व डिजिटल ID कार्ड
- बेसिक प्रशिक्षण: 5–7 दिन (40 घंटे), ₹500/दिन भत्ता
- उन्नत प्रशिक्षण: 15 दिन (120 घंटे), वैकल्पिक, ₹500/दिन भत्ता
- टूलकिट प्रोत्साहन: ₹15,000 का ई-वाउचर (बेसिक प्रशिक्षण शुरू होने पर)
- ऋण किश्त 1: ₹1,00,000, 18 माह, 5% ब्याज, बिना गारंटी
- ऋण किश्त 2: ₹2,00,000, 30 माह, 5% ब्याज, बिना गारंटी
- डिजिटल प्रोत्साहन: ₹1/लेनदेन, अधिकतम 100/माह
- विपणन सहायता: GeM ऑनबोर्डिंग, व्यापार मेले, ब्रांडिंग
Modern Tools for Tool Makers
₹15,000 का टूलकिट ई-वाउचर हैमर एंड टूल किट मेकर के लिए अपनी कार्यशाला को उन्नत करने का सीधा अवसर है। इस राशि का उपयोग आधिकारिक रूप से अनुमोदित उपकरणों की सूची के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में किया जा सकता है:
- फोर्जिंग उपकरण: हैमर, एनविल (निहाई), टोंग्स (संडासी), फोर्ज ब्लोअर या बर्नर—जो धातु को गर्म करने और आकार देने के मूल उपकरण हैं।
- ग्राइंडिंग और शार्पनिंग: बेंच ग्राइंडर, ग्राइंडिंग व्हील्स, फाइल्स और रैस्प्स—जो औजारों की धार और फिनिशिंग के लिए आवश्यक हैं।
- फिनिशिंग टूल्स: पॉलिशिंग उपकरण, मैंड्रेल, डाई और टैप सेट—जो अंतिम उत्पाद को चिकना और सटीक बनाते हैं।
- हैंडल फिटिंग उपकरण: ड्रिल बिट्स, रीमर्स और फिटिंग टूल्स—हथौड़े के हैंडल को मजबूती से जोड़ने के लिए।
- सुरक्षा उपकरण: सेफ्टी गॉगल्स, दस्ताने, एप्रन और श्रवण सुरक्षा—गर्म धातु और चिंगारियों से बचाव के लिए अनिवार्य।
यह ध्यान रखें कि अनुमोदित उपकरणों की वर्तमान सूची आधिकारिक पोर्टल pmvishwakarma.gov.in पर प्रकाशित की जाती है और ई-वाउचर केवल पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से ही खर्च किया जा सकता है।
Eligibility
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक असंगठित क्षेत्र में स्व-नियोजित रूप से हैमर एंड टूल किट मेकर के पारंपरिक व्यवसाय में संलग्न हो।
- प्रति परिवार केवल एक सदस्य को लाभ मिल सकता है (परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल)।
- आवेदक या उसका परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो।
- आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में PMEGP, PM SVANidhi या MUDRA जैसी समान सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ न लिया हो।
Documents Required
- आधार कार्ड (आधार से लिंक मोबाइल नंबर सहित, बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए)
- सक्रिय बैंक पासबुक या बैंक खाता विवरण (खाता संख्या और IFSC कोड)
- राशन कार्ड (या परिवार के सदस्यों के आधार विवरण, यदि राशन कार्ड उपलब्ध न हो)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक और सक्रिय)
पंजीकरण, नामांकन या प्रमाण पत्र/ID कार्ड जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
How to Apply via CSC (Step-by-Step)
- निकटतम CSC खोजें: pmvishwakarma.gov.in पर CSC Locator का उपयोग करके अपने नजदीकी केंद्र का पता लगाएं।
- आधार और मोबाइल लेकर जाएं: CSC ऑपरेटर को अपना आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दें।
- बायोमेट्रिक सत्यापन: ऑपरेटर आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (उंगली की छाप/आंख की स्कैन) पूरा करेगा।
- व्यक्तिगत और व्यवसाय विवरण भरें: अपना नाम, पता, परिवार का विवरण और चुना गया व्यवसाय (Hammer and Tool Kit Maker) बताएं।
- बैंक विवरण दर्ज करें: बैंक खाता संख्या और IFSC कोड प्रदान करें।
- सत्यापन प्रक्रिया: आवेदन ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय, जिला स्तरीय समिति और अंत में स्क्रीनिंग समिति द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- प्रमाण पत्र प्राप्त करें: स्वीकृति के बाद PM Vishwakarma प्रमाण पत्र और डिजिटल ID कार्ड जारी किया जाता है।
Training, Toolkit and Loan Details
प्रशिक्षण प्रक्रिया योजना का केंद्रीय हिस्सा है। बेसिक प्रशिक्षण 5–7 दिनों का होता है जिसमें औजार निर्माण की बुनियादी तकनीकें, सुरक्षा मानक और आधुनिक डिजाइन शामिल हैं। इस दौरान ₹500 प्रतिदिन का भत्ता सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजा जाता है। बेसिक प्रशिक्षण शुरू होते ही ₹15,000 का ई-वाउचर जारी हो जाता है जिससे कारीगर तुरंत अपने औजारों को उन्नत कर सकता है।
ऋण के लिए, पहली किश्त ₹1 लाख की बेसिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उपलब्ध होती है और इसे 18 महीनों में चुकाना होता है। दूसरी किश्त ₹2 लाख के लिए पहली किश्त का संतोषजनक पुनर्भुगतान, डिजिटल लेनदेन को अपनाना या उन्नत प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। दोनों ऋण बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा (collateral) के हैं और CGTMSE द्वारा कवर किए जाते हैं।
Common Mistakes to Avoid
- गलत व्यवसाय का चयन: सुनिश्चित करें कि आप “Hammer and Tool Kit Maker” चुनें, न कि केवल “Blacksmith” या “Lohar”। गलत श्रेणी से आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
- अयोग्यता की अनदेखी: यदि आपने पिछले 5 वर्षों में MUDRA या PMEGP ऋण लिया है, तो आवेदन करने से पहले पात्रता की जांच करें।
- परिवार के एक से अधिक सदस्य: एक ही परिवार से केवल एक व्यक्ति आवेदन कर सकता है; दोहरा आवेदन करने पर दोनों रद्द हो सकते हैं।
- CSC को भुगतान: पंजीकरण निःशुल्क है; यदि कोई ऑपरेटर पैसे मांगे तो शिकायत हेल्पलाइन पर करें।
- ई-वाउचर का दुरुपयोग: वाउचर केवल अधिकृत विक्रेताओं से औजार खरीदने के लिए है; नकद निकासी संभव नहीं है।
FAQs
Is Hammer and Tool Kit Maker a recognised trade under PM Vishwakarma Yojana?
हाँ, हैमर एंड टूल किट मेकर योजना के 18 अधिसूचित पारंपरिक व्यवसायों में से एक है।
What is the age limit to apply for this scheme?
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।
How much stipend is given during training?
बेसिक और उन्नत प्रशिक्षण के दौरान ₹500 प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है।
Can I get the toolkit voucher in cash?
नहीं, ₹15,000 का टूलकिट प्रोत्साहन ई-वाउचर के रूप में दिया जाता है जिसका उपयोग केवल अधिकृत विक्रेताओं से औजार खरीदने के लिए किया जा सकता है।
What is the interest rate on the loan under this scheme?
कारीगर को ऋण पर केवल 5% ब्याज देना होता है; शेष ब्याज सब्सिडी सरकार द्वारा वहन की जाती है।
Is collateral required for the loan?
नहीं, यह ऋण पूरी तरह से बिना गारंटी (collateral-free) है और CGTMSE द्वारा कवर किया जाता है।
How many members of a family can apply?
एक परिवार से केवल एक सदस्य ही योजना का लाभ ले सकता है।
Can a government employee apply for this scheme?
नहीं, सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
Is there any fee for registration at CSC?
नहीं, पंजीकरण, नामांकन और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
Where can I check the status of my application?
आवेदन की स्थिति आधिकारिक पोर्टल pmvishwakarma.gov.in पर पंजीकरण विवरण का उपयोग करके देखी जा सकती है।
Official Resources
- आधिकारिक पोर्टल: pmvishwakarma.gov.in
- Guidelines: https://pmvishwakarma.gov.in/Home/Guidelines
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-267-7777 और 17923
- ईमेल: pm-vishwakarma@dcmsme.gov.in
- आवेदन केंद्र: निकटतम Common Service Centre (CSC)
Conclusion
PM Vishwakarma Yojana Hammer and Tool Kit Maker श्रेणी उन कारीगरों के लिए एक व्यावहारिक अवसर है जो पारंपरिक तकनीक से हथौड़े और औजार बनाते हैं लेकिन औपचारिक वित्तीय प्रणाली से दूर रह गए हैं। ₹15,000 का टूलकिट, 5% ब्याज पर ₹3 लाख तक का ऋण और निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण मिलकर एक ऐसा समर्थन ढांचा बनाते हैं जो कार्यशाला को आधुनिक बनाने और आय बढ़ाने में सक्षम है। यदि आप इस पारंपरिक व्यवसाय में स्व-नियोजित रूप से लगे हैं और पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, तो निकटतम CSC पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण कराना पहला व्यावहारिक कदम है।