PM Vishwakarma Boat Maker Scheme

August 10, 2026
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नाव निर्माता के लिए टूलकिट राशि: ₹15,000 का e-RUPI वाउचर

ऋण सहायता: 5% ब्याज दर पर ₹3 लाख तक (₹1 लाख + ₹2 लाख दो किस्तों में)

प्रशिक्षण स्टाइपेंड: ₹500 प्रतिदिन

प्रशिक्षण अवधि: बेसिक 5-7 दिन, एडवांस्ड 15 दिन

यात्रा भत्ता: ₹1,000 (एक बार)

आधिकारिक पोर्टलpmvishwakarma.gov.in | हेल्पलाइन: 18002677777


PM Vishwakarma Boat Maker Scheme क्या है?

PM Vishwakarma Boat Maker Scheme, 18 पारंपरिक व्यवसायों में से नाव निर्माता (Boat Maker) व्यवसाय के कारीगरों के लिए एक विशेष सरकारी योजना है । यह योजना 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पर शुरू की गई थी, जिसका कुल परिव्यय ₹13,000 करोड़ है और यह 2023-24 से 2027-28 तक पाँच वर्षों के लिए संचालित है 

इस योजना के तहत नाव निर्माता कारीगरों को पहचान प्रमाणपत्रकौशल प्रशिक्षण₹15,000 का टूलकिट e-voucher₹3 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण (5% ब्याज, 8% ब्याज सब्सिडी), ₹500/दिन स्टाइपेंड और विपणन सहायता प्रदान की जाती है 

महत्वपूर्णफरवरी 2025 तक27.25 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं । नाव निर्माता तटीय राज्यों जैसे केरल में प्रमुख पात्र व्यवसायों में शामिल है 

त्वरित सारांश

विशेषताविवरण
पात्र व्यवसायनाव निर्माता (Boat Maker) – लकड़ी आधारित
टूलकिट राशि₹15,000 (e-RUPI वाउचर)
प्रशिक्षणबेसिक: 5-7 दिन, एडवांस्ड: 15 दिन
प्रशिक्षण स्टाइपेंड₹500 प्रतिदिन + ₹1,000 यात्रा भत्ता
ऋण सहायताकुल ₹3 लाख (पहली किस्त ₹1 लाख, दूसरी ₹2 लाख)
ब्याज दर5% (8% सब्सिडी सरकार द्वारा)
डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन₹1 प्रति लेनदेन (अधिकतम 100 प्रतिमाह)

Boat Maker Scheme: पात्रता

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नाव निर्माता कारीगरों के लिए इस योजना की पात्रता निम्नलिखित है :

  1. आयु 18 वर्ष: पंजीकरण के समय आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  2. नाव निर्माता (Boat Maker) व्यवसाय में संलग्न: आपको नाव निर्माण के व्यवसाय में स्वरोजगार करने वाला कारीगर होना चाहिए 
  3. असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार: आप किसी पंजीकृत उद्यम के वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होने चाहिए 
  4. प्रति परिवार एक लाभार्थी: एक परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) से केवल एक सदस्य पंजीकरण कर सकता है 

अपात्रता :

  • कोई भी परिवार का सदस्य केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहिए
  • पिछले 5 वर्षों में PMEGP, PM SVANidhi, या Mudra जैसी समान योजनाओं के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए

Boat Maker Toolkit में क्या-क्या मिलता है?

नाव निर्माता (Boat Maker) व्यवसाय के लिए टूलकिट में लकड़ी के काम के लिए आवश्यक हाथ के औजार शामिल होते हैं :

उपकरणविवरण
छेनी (Chisel)लकड़ी पर नक्काशी और आकार देने के लिए 
कुल्हाड़ी (Adze)लकड़ी को तराशने और समतल करने के लिए 
कौल्किंग आयरन (Caulking Iron)नाव के जोड़ों को सील करने के लिए 
प्लेन (Plane)लकड़ी को चिकना करने के लिए 
मापने के उपकरण (Measuring Instruments)सटीक माप लेने के लिए 
हैंड ड्रिललकड़ी में छेद करने के लिए
हथौड़ा और लकड़ी का मैलेटकील ठोकने और जोड़ बनाने के लिए

महत्वपूर्णकेरल में नाव निर्माताओं के लिए ये टूलकिट विशेष रूप से प्रासंगिक हैं । अनुमोदित औजारों की पूरी सूची PM Vishwakarma पोर्टल (pmvishwakarma.gov.in) पर उपलब्ध है।


Boat Maker Scheme: आवेदन प्रक्रिया

चरण 1: CSC के माध्यम से पंजीकरण

  • नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ 
  • CSC पंजीकरण का एकमात्र प्रवेश बिंदु है – आप स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकते
  • CSC operator आपको पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा
  • पंजीकरण Aadhaar बायोमेट्रिक के माध्यम से होता है 

चरण 2: Aadhaar बायोमेट्रिक सत्यापन

  • Aadhaar-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (उंगलियों के निशान) करें 

चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें

  • CSC operator आपकी सहायता से पंजीकरण फॉर्म भरें
  • आवश्यक जानकारी: नाम, पता, जन्मतिथि, परिवार विवरण (राशन कार्ड के अनुसार)
  • बैंक खाता विवरण और व्यवसाय संबंधी जानकारी दें

चरण 4: दस्तावेज़ जमा करें

आवश्यक दस्तावेज़ :

  • आधार कार्ड (Aadhaar से लिंक मोबाइल नंबर)
  • बैंक पासबुक या कैंसल्ड चेक
  • राशन कार्ड (पता प्रमाण के रूप में)
  • व्यवसाय से संबंधित स्व-घोषणा (यदि कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

चरण 5: तीन-स्तरीय सत्यापन

  1. प्रथम स्तर: ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा सत्यापन 
  2. द्वितीय स्तर: जिला कार्यान्वयन समिति (DLIC) द्वारा सत्यापन 
  3. तृतीय स्तर: स्क्रीनिंग समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन 

चरण 6: PM Vishwakarma ID और Certificate प्राप्त करें

  • आवेदन और सत्यापन पूरा होने पर PM Vishwakarma Certificate और ID Card प्राप्त होता है 
  • यह दस्तावेज़ आपको योजना के सभी लाभों के लिए पात्र बनाता है

Boat Maker Scheme: Training Schedule

नाव निर्माता कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम :

प्रशिक्षण प्रकारअवधिकुल घंटेस्टाइपेंडलाभ
बेसिक ट्रेनिंग5-7 दिन40 घंटे ₹500/दिन + ₹1,000 यात्रा भत्ता ₹15,000 Toolkit + ₹1 लाख ऋण 
एडवांस्ड ट्रेनिंग15 दिन120 घंटे ₹500/दिन ₹2 लाख ऋण (दूसरी किस्त) 

बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल :

  • कौशल वृद्धि और आधुनिक औजारों का उपयोग
  • डिजिटल लेनदेन और विपणन
  • उद्यमशीलता कौशल

एडवांस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल :

  • उद्यमशीलता और व्यवसाय विस्तार
  • आधुनिक तकनीक
  • एडवांस्ड डिजिटल, वित्तीय और विपणन कौशल

महत्वपूर्ण: Basic Training अनिवार्य है – इसके बिना आप Toolkit Incentive या पहली ऋण किस्त प्राप्त नहीं कर सकते । Training पूरी होने पर NCVET-मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र मिलता है।


Boat Maker Scheme: लाभ

नाव निर्माता कारीगरों को योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं :

लाभविवरण
पहचानPM Vishwakarma Certificate और ID Card 
बेसिक ट्रेनिंग5-7 दिन (40 घंटे) – ₹500/दिन स्टाइपेंड + ₹1,000 यात्रा भत्ता 
एडवांस्ड ट्रेनिंग15 दिन (120 घंटे) – ₹500/दिन स्टाइपेंड 
टूलकिट प्रोत्साहन₹15,000 e-RUPI वाउचर (बेसिक ट्रेनिंग के आरंभ में) 
पहली ऋण किस्त₹1 लाख (18 महीने, 5% ब्याज) 
दूसरी ऋण किस्त₹2 लाख (30 महीने, 5% ब्याज) 
ब्याज सब्सिडीसरकार द्वारा 8% 
डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन₹1 प्रति डिजिटल लेनदेन (अधिकतम 100 प्रतिमाह) 
विपणन सहायतागुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, GeM पर ऑनबोर्डिंग 
MSME ऑनबोर्डिंगUdyam Assist Platform पर ‘Entrepreneur’ के रूप में 

ऋण संरचना

किस्तऋण राशिपुनर्भुगतान अवधिब्याज दरशर्त 
पहली किस्त₹1 लाख18 महीने5% (8% सब्सिडी) Basic Training पूरी 
दूसरी किस्त₹2 लाख30 महीने5% (8% सब्सिडी) पहली किस्त ली हो, मानक ऋण खाता हो, डिजिटल लेनदेन अपनाया हो या Advanced Training ली हो 

महत्वपूर्णफरवरी 2025 तक27.25 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं । योजना के तहत 4.7 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।


केरल में Boat Maker Scheme

केरल राज्य में नाव निर्माता योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं :

  • तटीय समुदायों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक
  • पारंपरिक नाव निर्माण को बढ़ावा
  • कन्नूर जिले में नाव निर्माता और मछली जाल निर्माता प्रमुख लाभार्थी 
  • थ्रिसूर MSME-DFO से केरल में अनुमोदित विक्रेताओं की सूची प्राप्त की जा सकती है 

महत्वपूर्ण नोट्स और सुझाव

⚠️ महत्वपूर्ण: Toolkit वाउचर नकद नहीं है – यह e-RUPI वाउचर है जिसका उपयोग केवल अनुमोदित औजार खरीदने के लिए किया जा सकता है 

✅ त्वरित सुझाव: Basic Training 5-7 दिन की है – प्रतिदिन ₹500 स्टाइपेंड + ₹1,000 यात्रा भत्ता मिलता है

📱 डिजिटल सुविधा: स्टाइपेंड और सभी प्रोत्साहन DBT माध्यम से सीधे बैंक खाते में आते हैं

💡 जानकारीफरवरी 2025 तक 27.25 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं 

🏛️ प्रशिक्षण केंद्र: प्रशिक्षण IIT Hamirpur और IIT Mandi जैसे संस्थानों के सहयोग से भी दिया जा रहा है 


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. PM Vishwakarma Boat Maker Scheme क्या है?

यह नाव निर्माता (Boat Maker) व्यवसाय के कारीगरों के लिए एक सरकारी योजना है, जो टूलकिट (₹15,000), ऋण (₹3 लाख तक), प्रशिक्षण (₹500/दिन स्टाइपेंड) और पहचान प्रदान करती है 

2. Boat Maker Scheme के लिए कौन पात्र है?

नाव निर्माता व्यवसाय में स्वरोजगार करने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के कारीगर, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं 

3. Boat Maker Toolkit कितने रुपये का है?

₹15,000 का e-RUPI वाउचर मिलता है 

4. Boat Maker Scheme में कितना ऋण मिलता है?

कुल ₹3 लाख तक: पहली किस्त ₹1 लाख (18 महीने) और दूसरी किस्त ₹2 लाख (30 महीने) 

5. Boat Maker Scheme में ऋण पर कितनी ब्याज दर है?

5% (रियायती) ब्याज दर है, जिस पर सरकार 8% सब्सिडी देती है 

6. Boat Maker Scheme में कितने दिन की Training होती है?

बेसिक ट्रेनिंग 5-7 दिन (40 घंटे) और एडवांस्ड ट्रेनिंग 15 दिन (120 घंटे) की है 

7. Boat Maker Toolkit में क्या-क्या मिलता है?

छेनी, कुल्हाड़ी, कौल्किंग आयरन, प्लेन, मापने के उपकरण, हैंड ड्रिल और हथौड़ा जैसे औजार 

8. Boat Maker Scheme के लिए कहाँ आवेदन करें?

नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ 

9. कितने लाभार्थी पंजीकृत हैं?

फरवरी 2025 तक27.25 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं 

10. योजना की हेल्पलाइन क्या है?

18002677777 पर कॉल करें या pm-vishwakarma@dcmsme.gov.in पर ईमेल करें 


निष्कर्ष

PM Vishwakarma Boat Maker Scheme नाव निर्माता (Boat Maker) कारीगरों के लिए एक व्यापक सहायता योजना है, जो ₹15,000 का टूलकिट e-voucher₹3 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण (5% ब्याज, 8% सब्सिडी), ₹500/दिन स्टाइपेंड के साथ 5-7 दिन की बेसिक और 15 दिन की एडवांस्ड ट्रेनिंग, NCVET प्रमाणपत्र, और विपणन सहायता प्रदान करती है 

Boat Maker Scheme प्राप्त करने के लिए:

  1. CSC के माध्यम से पंजीकरण करें 
  2. Aadhaar बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करें 
  3. तीन-स्तरीय सत्यापन पूरा करें 
  4. Basic Training (5-7 दिन) पूरी करें ✅ 
  5. ₹15,000 Toolkit और ₹1 लाख ऋण प्राप्त करें 
  6. Advanced Training (15 दिन) – वैकल्पिक – ₹2 लाख के लिए 

आधिकारिक संसाधन:

  • आधिकारिक पोर्टल: pmvishwakarma.gov.in
  • हेल्पलाइन: 18002677777 
  • ईमेल: pm-vishwakarma@dcmsme.gov.in 

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